Home Blog निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया अपना रुख: यूपी नगर निकाय चुनाव UP NAGAR NIKAY CHUNAV

निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया अपना रुख: यूपी नगर निकाय चुनाव UP NAGAR NIKAY CHUNAV

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निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया अपना रुख: यूपी नगर निकाय चुनाव UP NAGAR NIKAY CHUNAV

 निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया अपना रुख: यूपी नगर निकाय चुनाव UP NAGAR NIKAY CHUNAV

निकाय चुनाव मे ओबीसी आरक्षण का मामला, सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रद्द।  

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश

नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया । 

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर की । 

यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला । 

नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया । 

नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी- कोर्ट । 

5 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया । 

चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे- कोर्ट । 

जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा । 

यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका । 

जस्टिस डीके उपाध्याय,जस्टिस लवानिया का फैसला । 

पहले 3-टी फॉर्मूला अपनाए सरकार- हाईकोर्ट । 

सरकार चाहे तो बिना आरक्षण चुनाव कराए- कोर्ट । 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3-टी का पालन करना होगा- कोर्ट । 

सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार बना । 

संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए- कोर्ट । 

कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए- कोर्ट । 

यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद । 

बिना आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा । 

आरक्षण प्रक्रिया के बिना यूपी में चुनाव नहीं होगा । 

सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया लागू करानी होगी ।

कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने भी अपना बयान जारी कर बताया 

प्रदेश सरकार नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के परिपेक्ष में आयोग गठित का ट्रिपल टेस्ट करने के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। सीएम योगी ने कहा राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर जरूरत होगी तो अपील करेगी। 


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